Uttarakhand पंडित दीन दयाल गृह आवास (होम स्टे) योजना

उत्तराखण्ड की यात्रा में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को अभूतपूर्व अनुभव प्रदान करने के साथ ही स्थानीय लोगों की आत्मनिर्भरता हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना आरंभ की गई है। जिससे राज्य के स्थानीय निवासी अपने घर को पर्यटकों के विश्राम/ आवास स्थल के रूप में उपयोग कर अपनी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं।

योजना के लाभ

  • होम स्टे स्थापित / घर का नवीनीकरण हेतु आवेदकों को बैंक से ऋण लिए जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा अनुदान/ सब्सिडी भी प्राप्त होगी।
  • होम स्टे से प्राप्त आय पर प्रथम तीन वर्षों तक SGST की धनराशि की भरपाई विभाग द्वारा की जाएगी।
  • योजना के प्रचार-प्रसार के लिए पृथक से वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप विकसित की जा रही है।
  • होम स्टे संचालकों को आतिथ्य सत्कार का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
  • ₹ 30 लाख रुपये की सीमा तक व्यवसायिक ऋण की स्वीकृति के सापेक्ष बंधक सम्पति पर देय ब्याज शुल्क पर का भुगतान।
  • पुराने भवनों में नवीनीकरण, साज-सज्जा, अनुरक्षण एवं ₹2 लाख तक की सीमा तक नए शौचालयों के निर्माण पर भू-परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी।

अनुदान:

  • मैदानी जनपदों हेतु लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम ₹7.50 लाख मूल राजकीय सहायता एवं पांच वर्षों हेतु अधिकतम ₹1.00 लाख / वर्ष की व्याज अनुदान लाभ।
  • पर्वतीय जनपदों हेतु लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम ₹10.00 लाख मूल राजसहायता एवं पांच वर्षों हेतु अधिकतम ₹1.50 लाख / वर्ष की व्याज पर राजकीय सहायता लाभ।योजना की शर्तें:-
  • भवन में मकान मालिक अपने परिवार के साथ स्वयं भी रह रहा हो।
  • अपने भवन का होम स्टे योजना के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
  • पर्यटकों के लिए 1 से 6 कमरों की व्यवस्था की जा सकेगी।
  • यह योजना नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण प्रदेश में लागू होगी।
  • पारम्परिक / पहाड़ी शैली में निर्मित / विकसित भवनों को प्राथमिकता।योजना का उद्देश्य:
  • स्थानीय लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना।
  • पर्यटकों को राज्य के व्यंजनों, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों तथा पारम्परिक / पहाड़ी शैली से परिचित कराना।
  • स्थानीय रोजगार सृजन के द्वारा प्रदेश से पलायन को रोकना।
  • विजन 2020 के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत 5000 होम स्टे विकसित करने का लक्ष्य।

योजना का लाभ लेने के लिए इस लिंक के द्वारा आवेदन कर सकते हैं।

https://msy.uk.gov.in/frontend/web/index.php

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