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किसान पेंशन योजना उत्तराखंड

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Uttarakhand collection · context photograph · PradeepBisht · CC BY-SA 4.0 · Resized, WebP conversion and display crop. Same license as original.sunaina · 2020-08-12
इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार किसानों को सालाना ₹12000 देती है।
किसान पेंशन योजना उत्तराखंड
इस योजना के माध्यम से 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक के उत्तराखंड के किसानों को लाभ मिलता है। उत्तराखंड की सरकार इस योजना के माध्यम से प्रतिमाह किसानों को ₹1000 देती है। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
उत्तराखंड सरकार इस योजना के माध्यम से 2020-21 वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की किस्त की राशि से 7.65 करोड रुपए जारी कर चुकी है, जिसके माध्यम से 25397 किसान लाभार्थी बने हैं।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए शर्तें-
- किसान ( महिला या पुरुष ) उत्तराखंड का निवासी हो।
- किसान की स्वयं की 2 हेक्टेयर तक की खेती करने के लिए जमीन हो।
- किसान की पेंशन का कोई अन्य स्रोत ना हो।
- किसान के द्वारा भूमि पर कार्य करना बंद होने की तिथि से पेंशन की सुविधा भी समाप्त हो जाएगी।
आवेदन -
इस योजना के माध्यम से आवेदन करने के लिए किसान को ₹10 का स्टांप पेपर पर भूमि के संबंध में शपथ पत्र देना होगा। किसान के पास बैंक या डाकघर में खाता, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, जमीन के मालिकाना हक के कागजात होना अनिवार्य है।
https://socialwelfare.uk.gov.in/files/g-Kisan_Pension.pdf पर क्लिक करने पर फॉर्म का पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा, फॉर्म को डाउनलोड करके पूछी गई सभी जानकारियां भरकर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के हस्ताक्षर करा कर वह मोहर लगवा कर फॉर्म को मुख्य कृषि अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी एवं सहायक निरीक्षक उद्यान /कृषि द्वारा सत्यापित किया जाएगा। अधिक जानकारी लेने के लिए तहसील या ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
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